दिग्विजय सिंह सहित 12 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
ट्रेजर आईलैंड शॉपिंग मॉल के लिए अबकारी विभाग ने वर्ष 2002 में उस स्थान पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति न होने से मल्टीप्लेक्स की स्वीकृति देने से इंकार कर दिया। इस पर राज्य सरकार ने 30 वर्ग मीटर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दे दी। बाद में जब अधिसूचना जारी हुई तब इस क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया।
इसी आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व आवास एवं पर्यावरण मंत्री राकेश सिंह, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चन्द्र प्रभाष शेखर, पूर्व मुख्य सचिव ए़ बी़ सिंह, पूर्व प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण यू़ क़े सामल सहित 12 लोगों के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 471, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1 डी के तहत मामला दर्ज करवाया गया है।
ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक एम़ एस़ सिकरवार ने मंगलवार को आईएएनएस से मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।