अंतरिम बजट : सब्सिडी के लिए 95578़ 97 करोड़ रुपये का प्रावधान

खाद्य सब्सिडी जो खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के बजट में टीडीपीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उनकी बिक्री की उगाही और खाद्यान्न के किफायती दाम के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्रदान की गई है।

देशी (यूरिया) उर्वरक के लिए 8580़ 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि आयातित (यूरिया) उर्वरक के लिए 7800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषकों को छूट के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री के लिए 33600 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

अन्य सब्सिडियों के लिए 2744़ 48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें कृषि उत्पादों के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य समर्थन स्कीम के लिए 545 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। हज यात्रियों के लिए 2009 में 620 करोड़ रुपये की हज सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।

चीनी के बफर स्टॉक के रख-रखाव पर सब्सिडी के तौर पर 300 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपये और चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता के तौर पर 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खाद्य तेलों के आयात पर सब्सिडी के तौर पर 200 करोड़ रुपये और एसटीसी आदि को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति हेतु हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए 200़ 05 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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