महेश्वर परियोजना पर सरकार व परियोजनाकर्ता को पुनर्वास योजना पेश करने का आदेश
नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक एवं न्यायाधीश अजीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी पर खरगोन जिले में बन रही महेश्वर जल विद्युत परियोजना से 61गांव प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाले दस हजार से अधिक परिवारों के विषय में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायाालय को बताया था कि प्रभावितों के पुनर्वास की कोई योजना परियोजनाकर्ता नहीं बता पाए हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बनी पुनर्वास नीति का खुला उल्लंघन हो रहा है।
10 फरवरी को जबलपुर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आर.एन.सिंह ने नोटिस स्वीकार किया एवं मध्यप्रदेश विद्युत मंडल व महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लि.को याचिकाकर्ता नोटिस देगा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता चित्तरूपा पालित एवं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आर.एन.सिंह ने पक्ष रखा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।