निठारी कांड: पंढेर, कोली को फांसी
इन दोनों यह सज़ा रिंपा हालदार की हत्या और बलात्कार के मामले में सुनाई गई है। दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
स्पेशल कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला करार दिया है। इन दोनों के खिलाफ इसी प्रकार के 19 मामले दर्ज हैं।
निठारी कांड की शुक्रवार को सुनवाई के दोरान सीबीआई के वकील ने सुरिंदर कोली को फांसी दिये जाने की मांग की थी। यही नहीं पीड़ित के परिवारवालों ने भी दोनों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी।
गौरतलब है कि 2006 में हुए निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को कसूरवार ठहराया था। कोर्ट के सामने मोनिंदर सिंह पंढेर ने कबूल किया कि उसकी कोठी में पायल और दूसरी लड़कियों को लाया गया था जिसके साथ वह हमबिस्तर हुआ था।
सीबीआई कोर्ट ने सुरिंदर कोली को आईपीसी की 364, 376, 511, 302 धाराओं के तहत दोषी माना है, जबकि मोनिंदर पंढेर को 302, 120 बी, 376 धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है।