निठारी कांड : पंधेर और कोली को मृत्युदंड (लीड-1)
अदालत में जब विशेष न्यायाधीश रमा जैन हालदार के साथ बलात्कार और हत्या मामले में पंधेर और कोली को सजा सुना रही थीं तो वहां निठारी कांड में पीड़ित 19 लोगों के परिजन उपस्थित थे।
जैन ने 14 वर्षीया पंधेर और कोली को गुरुवार को दोषी करार देते हुए कहा था कि दोनों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
पंधेर की पत्नी देविन्दर कौर और बेटा करनदीप भी अदालत में मौजूद थे। कौर ने कहा कि वह इस फैसले के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील करेंगी।
जहां पंधेर और कोली हत्या और बलात्कार मामले में दोषी पाए गए , वहीं कोली पर अगवा करने का भी आरोप है। दूसरी ओर पंधेर पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है।
रिम्पा के पिता अनिल हालदार ने गुरुवार को कहा था कि अदालत के निर्णय के बाद न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास और बढ़ गया है। उन्होंने कहा था, "मैं आशा करता हूं कि अदालत दोनों को मौत की सजा सुनाएगी।"
उल्लेखनीय है कि नोएडा पुलिस ने पंधेर और कोली को 29 दिसंबर 2006 को उसके डी-5 बंगला से गिरफ्तार किया था। पंधेर के बंगले के पीछे के नाले से पुलिस ने हड्डियां भी बरामद की थी। जांच से पता चला कि इस बंगले में चार महिलाओं और 15 किशोरियों के साथ बलात्कार किया गया और बाद में सभी की हत्या कर दी गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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