निठारी कांडः पंढ़ेर, कोली हत्या के दोषी

By Staff
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गाजियाबाद, 12 फरवरीः कुख्यात निठारी हत्याकांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने गुरुवार को मोनिन्दर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेन्द्र कोली को 14 वर्षीया रिम्पा हलदार के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर सबूत नष्ट करने के आरोप भी लगाए हैं। पंढेर और कोली को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

गौरतलब है कि यह निठारी हत्याकांड मामले में पहला फैसला है। करीब दो साल पहले देश के इस सबसे सनसनीखेज हत्याकांड में कत्ल के 19 मामले दर्ज हुए थे। जिस पहले मामले में आज सजा सुनाई गई, यह रिम्पा हलदार की हत्या का है।

सीबीआई ने इस हत्याकांड में कुल 19 मामले दर्ज किए थे और 16 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की पूछताछ में मोनिन्दर पंढेर का नौकर सुरिन्दर कोली कबूल कर चुका है कि उसने न सिर्फ इन हत्याओं को अंजाम दिया, बल्कि कुछ मामलों में उसने इंसानी मांस पकाकर भी खाया है।

वहीं पंढेर ने पूछताछ के दौरान कभी यह नहीं माना कि निठारी हत्याकांड में उसका कोई हाथ है। खुद सीबीआई ने भी पहली दो चार्जशीट में मोनिंदर को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर बाद में उसे हत्याकांड का आरोपी बनाया गया था।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा बृहस्पतिवार को पहला फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर गाजियाबाद अदालत परिसर को किले में तब्दील कर दिया गया था।

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