बारा नरसंहार: 3 नक्सलियों को फांसी

टाडा अदालत के न्यायाधीश दरोगा प्रसाद ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद ब्यास कंहार, नरेश पासवान और युगल मोची को नृशंस हत्या करने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक के मुताबिक इस कांड में दो चरणों के तहत सुनावाई की गई है। पहले चरण में जून 2001 में इस मामले में चार अभियुक्तों को फांसी की सजा समेत 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का जाएंगे।
गौरतलब है कि दो फरवरी 1992 में गया जिले के टेकारी थाना के बारा गांव में एक ही जाति के 35 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। यह मामला गया की टाडा अदालत में चल रहा है।


Click it and Unblock the Notifications