निठारी मामले में गुरुवार को आ सकता है फैसला

गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने निठारी गांव की 14 वर्षीय रिंपा हालदार की हत्या के मामले में पिछले महीने सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत इस मामले में फैसला सुनाने के लिए तैयार है।
सीबीबाई ने इस मामले में मई, 2007 में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस आरोप पत्र के मुताबिक नोएडा की सेक्टर-31 की कोठी डी-5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर के घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली ने लगभग चार साल पहले रिंपा के साथ बलाक्तार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी।
सीबीआई के वकील जे. पी. शर्मा ने अदालत के समक्ष जो दलील दी है उसके अनुसार, "सुरेंद्र कोली ने आठ फरवरी, 2005 को कोठी के अंदर रिंपा के साथ दुष्कर्म करने बाद उसकी हत्या कर दी थी। सीबीआई की जांच और कोली द्वारा जनवरी, 2007 में दिल्ली की एक अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक कोली ने इस वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान उसका मालिक पंधेर आस्ट्रेलिया में था।"
उधर, बचाव पक्ष के वकील खालिद खान ने सीबीआई पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और पंधेर को बचाने का आरोप लगाया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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