सर्वोच्च न्यायालय ने मुलायम मामले में सीबीआई की फिर खिंचाई की
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर व न्यायमूर्ति साइरिक जोसेफ की खंडपीठ ने यादव की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मार्च 2007 के आदेश पर आपत्तियों से संबंधित हलफनामा एक सप्ताह के भीतर जमा करने की स्वीकृति दे दी।
ज्ञात हो कि सीबीआई द्वारा दिसंबर 2008 में दायर की गई याचिका अक्टूबर 2007 में दायर याचिका से पूरी तरह भिन्न थी। उस समय सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि मार्च 2007 के आदेश के अनुसार उसने अपनी जांच पूरी कर ली है और वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना चाहती है।
लेकिन इसके बाद सीबीआई ने अदालत में कहा कि वह जांच रिपोर्ट सिर्फ अदालत को सौंपना चाहती है और इस बारे में आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश भी चाहती है।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बार-बार रंग बदलने के लिए सीबीआई की एक बार फिर खिंचाई की। अदालत ने कहा, "सीबीआई ने जांच में जो कुछ किया, वह बिल्कुल समझ के परे की बात है। जो भी उसने किया है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसे मात्र ईश्वर ही जानता होगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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