बिहार के बारा नरसंहार कांड में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा

By Staff
Google Oneindia News

टाडा अदालत के न्यायाधीश दरोगा प्रसाद ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ब्यास कंहार, नरेश पासवान तथा युगल मोची को नृशंस हत्या करने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई वहीं तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

लोक अभियोजक श्यामकिशोर शर्मा ने बताया कि इस कांड में दो चरणों के तहत सुनावाई की गई है। पहले चरण में जून 2001 में इस मामले में चार अभियुक्तों को फांसी की सजा समेत 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। इधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता सरताज अली खान ने बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

ज्ञात हो कि दो फरवरी 1992 में गया जिले के टेकारी थाना के बारा गांव में एक ही जाति के 35 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी तथा इस मामले की सुनवाई गया की टाडा अदालत में की जा रही थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X