बिहार में हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के आदेश
अपने आदेश में न्यायालय ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर 31 मार्च तक विचार कर उचित मांगों को पूरा करने का आदेश देते हुए इसकी सूचना न्यायालय को भी देने को कहा है।
पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद तथा श्याम किशोर शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सोमवार को दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि इस याचिका पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों पर वह कारवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने तथा हड़ताल के कारण लोगों की हो रही परेशानी को लेकर समाजिक संस्था 'जन चौकीदार' ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।
ज्ञात हो कि राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघों और राज्य सचिवालय संघ तथा शिक्षकों के सात संगठनों वाले बिहार राज्य प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षाकर्मी संयुक्त मोर्चे के लगभग तीन लाख कर्मचारी पिछले 7 जनवरी से छठे वेतनमान को केन्द्र सरकार की तर्ज पर लागू करने की मुख्य मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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