बच्ची को पीटने वाले दरोगा को जेल

इस मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी दरोगा की जमानत खारिज कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया, जबकि इसी मामले के दूसरे अरोपी कोतवाल चंद्रपाल सिंह को अदालत से जमानत मिल गई।
ज्ञात हो कि इटावा के किलोखर गांव की एक छह वर्षीय बच्ची कोमल पर 280 रुपये की कथित चोरी के आरोप पर दोनों पुलिसकर्मियों ने थाने में उसकी निर्ममता के साथ पिटाई की।
मामला ऊपर तक पहुंचा तो पुलिस महानिदेशक ने दोनों को निलंबित कर दिया और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
दोनों पुलिसकर्मियों ने बुधवार को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रथम जमशेद अली के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दी। एसीजेएम ने श्यामलाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि चंद्रपाल सिंह की जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें पंद्रह-पंद्रह हजार के दो मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया।
लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बृजलाल मीडिया को बताया कि बच्ची कोमल के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला पूरी तरह असत्य पाया गया। इस मामले को खारिज कर दिया गया है।
उधर कानपुर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक एसएन सावंत ने पीड़ित बच्ची तथा उसके परिजनों से मुलाकात के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया करायी। बच्ची और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस बल तैनात करने के आदेश जारी कर दिये हैं।


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