सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूछताछ की आज्ञा दी

सेबी के जांच अधिकारी को कल से पूछताछ शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि महाधिवक्ता जी. ई. वाहनवती ने सेबी की ओर से याचिका दाखिल कर मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की खंडपीठ से देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के बारे में राजू बंधुओं से पूछताछ की अनुमति मांगी थी।
सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका तब दायर की है, जब एक निचली अदालत ने 23 जनवरी को सेबी की एक याचिका खारिज कर दी थी। हैदराबाद की जिला अदालत ने यह कहते हुए सेबी की याचिका खारिज कर दी थी कि सेबी कोई जांच एजेंसी नहीं है। लिहाजा उसे आपराधिक मामलों के संदिग्धों से पूछताछ की इजाजत नहीं दी जा सकती।
जिला अदालत के इस आदेश के खिलाफ सेबी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख तय कर दी।
चूंकि सेबी इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है, लिहाजा उसने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई।


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