विदेशी लॉ फर्मों को मिलेगी अनुमति

kg balakrushnan
नई दिल्ली, 26 जनवरी: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने कहा है कि विदेशी कानून फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

बालाकृष्णन ने एक इंटरव्यू में कहा उन्हें विदेश में स्थित कानून की फर्मों को तभी यहां प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है जब वे भी हमारे लिए ऐसा करें।

यह आपसी आदान-प्रदान के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रवेश की अनुमति देने को लेकर चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है लेकिन जब तक अन्य देश हमारे वकीलों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलते उन्हें यहां प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बालाकृष्णन के मुताबिक भारत में प्रैक्टिस करने की एकतरफा अनुमति देना उचित नहीं होगा। उन्होंने सवाल दागा आपको अन्य देशों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो आप कैसे उन्हें भारत में काम की अनुमति दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर केन्द्रीय कानून मंत्री एच.आर. भारद्वाज ने पिछले सप्ताह कहा था कि कानूनी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने से भारतीय वकील लाभान्वित होंगे।

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