'वायुसेना में मुस्लिमों के दाढ़ी पर रोक सही'

By Staff
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Indian Air Force
नई दिल्ली, 21 जनवरी: वायुसेना में कार्यरत मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सही ठहराया है। केंद्र ने उच्‍चतम न्‍यायालय में कहा है कि इससे मुस्लिम कर्मियों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में पिछले साल एक नोटिस जारी की थी। इस नोटिस में यह पूछा गया था कि आखिर वायुसेना में कार्यरत मुस्लिम दाढ़ी क्‍यों नहीं रख सकते हैं।

उच्‍चतम न्‍यालयालय ने वायुसेना के एक कर्मी मुहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। जुबैर ने 24 फरवरी 2003 में वायुसेना के उस गोपनीय आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मुस्लिमों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

नोटिस के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश भारतीय वायुसेना जैसे लड़ाकू बल में सामंजस्य और सुरक्षा निहितार्थो को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। ये नीतियां प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं और किसी विशेष धर्म के वायुसेना कर्मियों के आचरण को प्रशासित करने के लिए नहीं बनाई गई हैं।'

यह बात कहते हुए केंद्र सरकार ने याचिका खारिज करने की मांग की है। साथ ही केंद्र ने कहा है क‍ि उक्‍त प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि सेना कर्मी अपने धर्म से नहीं बल्कि काम से पहचाने जाएं।

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