सुप्रीम कोर्ट ने माया को दिये चार हफ्ते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत होने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दावे के बाद मायावती से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम एवं न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की खंडपीठ ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती की ओर से अदालत में पेश उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता शैल कुमार द्विवेदी के अनुरोध पर यह समय दिया।
मायावती के मुताबिक बहुचर्चित ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई ने पहले कहा था कि इस मामले में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अभियोजन का मामला नहीं बनता है। लेकिन अब सीबीआई का दावा है कि उसके पास मायावती के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत हैं।


Click it and Unblock the Notifications