रामालिंगा राजू की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई टली

रामालिंगा राजू की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई टली

सत्यम के पूर्व चेयरमैन रामालिंगा राजू और पूर्व प्रबंध निदेशक की ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई 16 जनवरी तक टाल दी गई है. हैदराबाद की अदालत ने सेबी की उस अर्ज़ी पर भी सुनवाई टाल दी है जिसमें उसने रामलिंगा राजू का बयान दर्ज करने की अनुमति माँगी थी.

रामालिंगा राजू के वकील ने पत्रकारों को बताया कि मामले की सुनावई 16 जनवरी को छठे चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे और साथ ही कहा कि रामलिंगा राजू और अन्य लोगों के बचाव के लिए 25 वकीलों का दल काम करेगा.

सत्यम के पूर्व चेयरमैन के अलावा उनके भाई, सत्यम के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वी श्रीनिवास भी 23 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं और चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में हैं.

पूछताछ

सेबी भी रामालिंगा राजू से पूछताछा करना चाहता है लेकिन उनके वकील ने इसके बदले में याचिका दायर करने के लिए एक दिन का समय माँगा है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई 16 जनवरी तक टाल दी.

रामालिंगा राजू को शुक्रवार को गिरफ़्तार कर लिया गया था. गिरफ़्तारी से दो दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि सत्यम में करीब 7800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. सत्यम की नींव रामलिंगा राजू ने ही 1987 में रखी थी.

इसके बाद सत्यम कंप्यूटर्स के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफ़ओ) वी श्रीनिवास को भी गिरफ़्तार कर लिया गया. रामालिंगा राजू से पूछताछ करने के लिए सेबी और गंभीर जालसाज़ी मामलों की जाँच करने वाली टीम हैदराबाद में है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की टीम कुछ समय के लिए अंतरिम सीईओ बनाए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मैनमपट्टी राम से भी पूछताछ कर रही है. जबकि सीआईडी पुलिस रामलिंगा राजू के घर की तलाशी ले रही है.

इस बीच सत्यम कंप्यूटर्स के नए निदेशक मंडल की बैठक हैदराबाद में हुई. इस बैठक में कंपनी को संकट से उबारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए जाने हैं.

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