लालू के खिलाफ याचिका खारिज

याचिका में यादव पर रेलवे में नौकरी व ठेका उपलब्ध कराने के बदले बिहार में भारी अचल संपत्ति खड़ी करने का लालू पर आरोप लगाया था और इसकी जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी।
प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की खंडपीठ ने याची, पूर्व सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन को इस मामले में प्रधानमंत्री के निर्णय का इंतजार करने के लिए कहा है।
खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में भले ही सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन किसी जांच का आदेश दे पाना संभव नहीं है। अत: मामले से संबंधित सभी सूचनाओं को केंद्रीय सतर्कता आयोग को सुपुर्द कर दी जाएं।


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