सत्यम मामलाः राजू जा सकते हैं जेल

ramalinga raju
नई दिल्ली, 8 जनवरी: बुधवार को सत्यम कम्प्यूटर के अध्यक्ष बी. रामालिंगा राजू द्वारा इस्तीफा देने और 65.92 अरब रुपये की धोखाधड़ी स्वीकार करने का मामला गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भेजा जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अपराध सिद्ध होने पर उनको सात वर्ष कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है। राजू पर भारतीय दंड संहिता, कंपनी कानून, आईटी कानून, सेबी कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

कंपनी मामले के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लाखों शेयरधारक इस प्रकरण से दुखी होंगे।

सत्यम के प्रबंधकों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि एसएफआईओ की जांच में सभी नियामक एवं प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका होगी।

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