उपहार कांड: अंसल बंधु दोषी करार

By Sridhar L
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Uphaar Cinema
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर: उपहार अग्निकांड में असंल बंधुओं को दोषी करार दिये जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने भी अपनी मुहर लगा दी।

दिल्‍ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान पेश की गईं दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजायाफ्ता सुशील अंसल एवं गोपाल अंसल को दोषी करार दिया।

हालांकि कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा दो साल से कम कर एक साल कर दी है। इसके अलावा अंसल बंधुओं समेत अन्‍य अभियुक्‍तों में से एक अभियुक्‍त सिनेमाघर के तत्कालीन मैनेजर अजित चौधरी की बीते 6 दिसंबर को तिहाड़ जेल में मृत्यु हो गई।

इससे पहले जस्टिस एस रवींदर भट की पीठ ने बीते 17 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंसल बंधुओं को गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए निचली अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।

जिसके बाद अंसल बंधुओं समेत अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के पश्चात हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं को जमानत भी दे दी थी। बाद में इसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद से वे लोग फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि उपहार अग्निकांड में महिलाओं और बच्‍चों को मिलाकर 59 लोग मारे गये थे। सिनेमा घर में आग उस समय लगी थी, जब बॉर्डर फिल्‍म चल रही थी।

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