बीएमडब्ल्यू केस: संजीव को अंतरिम जमानत

By Sridhar L
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Delhi High Court
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर: दिल्ली के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू मामले में पांच वर्ष के कारावास की सजा काट रहे संजीव नंदा को उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने यह फैसला शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने नंदा के इस अनुरोध पर उसे तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी कि उसके दादा और नौसेना के पूर्व प्रमुख एसएम नंदा अस्वस्थ चल रहे हैं और उसे देखना चाहते हैं।

मंगलवार को नंदा की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अपने मुवक्किल के पक्ष में दलील दी कि एसएम नंदा ने पूरा जीवन देश की सेवा की। अब उनकी उम्र 90 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो रही है। वे अपने इकलौते पौत्र को देखना चाहते हैं।

गौरतलब है कि 10 जनवरी, 1999 को राजधानी के लोधी रोड इलाके में संजीव नंदा की बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में संजीव नंदा को मुख्‍य आरोपी ठहराया गया था।

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