बिहार: 75 बीएड संस्थानों की डिग्रियां अवैध
बिहार सरकार ने राज्य के 75 बीएड संस्थानों को काली सूची में डाल डालते हुए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन संस्थानों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को अवैध घोषित कर दिया है।
राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री हरिनारायण सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि ऐसे संस्थानों की सूची जिला शिक्षा अधीक्षकों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
श्री सिंह के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति के दूसरे चरण के दौरान जिन संस्थानों की डिग्रियां अमान्य घोषित कर दी गई हैं। यही नहीं इसी के आधार पर पहले चरण में नियुक्त 15 हजार से अधिक शिक्षकों को पदमुक्त कर दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भी जारी की गई है। इसी सूची के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक प्रथम चरण में एक लाख 36 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।
दूसरे चरण में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 80 हजार तथा माध्यमिक व उच्च विद्यालयों के लिए 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, लेकिन सैकड़ों शिक्षकों की डिग्रियां अवैध घोषित किये जाने पर सरकार के लिए यह कार्य भी कठिन हो गया है।