मित्रों के साथ रह रहीं महिलाओं के लिए अलग कानून नहीं : भारद्वाज
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा है कि बिना विवाह के मित्रों के साथ रहने वालीं महिलाओं के संबंधों की निगरानी के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। इस तरह के रिश्तों में पैदा होने वाले विवादों को घरेलू हिंसा के दायरे में लाया जाएगा।
भारद्वाज सोमवार को राज्यसभा में सदस्यों के सवालोंे का जवाब दे रहे थे।
प्रश्नकाल के दौरान भारद्वाज ने इस तरह के रिश्तों के बारे में कहा, "यह समाज में प्रचलित नहीं है। यदि यह समाज में स्वीकार्य हो, तो सरकार इसके लिए अलग से कानून बना सकती है।"
एक पूरक प्रश्न के जवाब में भारद्वाज ने कहा कि बिना विवाह के मित्रों के साथ रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा का कानून मौजूद है, जिसे एक साल पहले पारित किया गया था।
भारद्वाज ने कहा, "मैं महिलाओं की आजादी का समर्थन करने वालों में से एक हूं। मैं कानून को सख्ती के साथ लागू करना चाहता हूं। बिना विवाह के मित्र के साथ रह रही किसी भी महिला के साथ रिश्ते में पैदा होने वाले विवादों को घरेलू हिंसा कानून के दायरे के तहत देखा जाएगा और यह उचित भी है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।