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कंधार पीड़ितों को अब मिलेगा मुआवजा

By Staff
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Hijacked plane at Kandhar
नई दिल्ली , 5 दिसम्बर: आखिरकार नौ वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद कंधार विमान अपहरण के पीड़ितों को मुआवजा मिलना मुमकिन हो सका है। एक उपभोक्ता अदालत ने गुरुवार को सरकारी विमानन कंपनी इंडियन एयरलाइंस को सभी पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायाधीश जे. डी. कपूर की अध्यक्षता वाले राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सभी यात्रियों के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

आयोग ने विमान में मारे गए यात्री के परिजनों के लिए पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। दरअसल, रुपिन कत्याल नाम के एक यात्री की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी।

विमान में सवार अशोक गुप्ता और उनकी पत्नी ने उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर की थी। गप्ता दंपति की दलील थी कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विमानन कंपनी की होती है।

उल्लेखनीय है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी-814 को 24 दिसंबर, 1999 को आतंकवादियों ने काठमांडू से अगवा कर अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह तीन बंदी आतंकवादियों को लेकर वहां गए थे और इसके बाद ही विमान में बंधक बनाए गए 174 भारतीय नागरिक मुक्त हो सके थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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