केन्द्र की स्पेक्ट्रम नीति जांच के दायरे में
मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 10 दिसंबर निर्धारित की है।
एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) टेलीकाम वाचडाग द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि सरकार ने बिना किसी नीति का पालन किए स्पेक्ट्रम का आबंटन किया है और सेलुलर आपरेटरों से बिना शुल्क वसूले अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया।
एनजीओ
की
ओर
से
पेश
प्रवक्ता
प्रशांत
भूषण
ने
कहा
सरकार
को
आपरेटरों
से
अतिरिक्त
स्पेक्ट्रम
वापस
लेना
चाहिए
और
ट्राई
एवं
टीईसी
द्वारा
सुझाए
गए
दो
सख्त
स्पेक्ट्रम
आबंटन
नियमों
को
लागू
करना
चाहिए।
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