केन्द्र की स्पेक्ट्रम नीति जांच के दायरे में

By Staff
Google Oneindia News

Delhi High Court
नई दिल्ली, 27 नवंबरः केन्द्र की ओर से हाल के वर्षों में लागू की गई स्पेक्ट्रम आबंटन नीति न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 10 दिसंबर निर्धारित की है।

एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) टेलीकाम वाचडाग द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि सरकार ने बिना किसी नीति का पालन किए स्पेक्ट्रम का आबंटन किया है और सेलुलर आपरेटरों से बिना शुल्क वसूले अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया।

एनजीओ की ओर से पेश प्रवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा सरकार को आपरेटरों से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापस लेना चाहिए और ट्राई एवं टीईसी द्वारा सुझाए गए दो सख्त स्पेक्ट्रम आबंटन नियमों को लागू करना चाहिए।

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X