अबू सलेम को मुंबई लौटने की अनुमति
राजधानी स्थित तीस हजारी अदालत में मुख्य सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सलेम की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने मुंबई लौटने की इजाजत मांगी थी।
अदालत ने उसे 12 दिसंबर को फिर हाजिर होने का आदेश दिया। सलेम की मांग पर उसे आरोप पत्र की एक प्रतिलिपि भी दी गई। दरअसल, सलेम पर आरोप है कि उसने छह वर्ष पहले दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में एलाइड कम्यूनिकेशन्स के मालिक रजत नागरथ से 10 लाख रुपये की उगाही करने कोशिश की थी।
गौरतलब
है
कि
वर्ष
2005
में
सलेम
को
पुर्तगाल
से
प्रत्यर्पित
करके
भारत
लाया
गया
था
और
फिलहाल
वह
मुंबई
की
आर्थर
रोड
जेल
में
बंद
है।
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