अबू सलेम को मुंबई लौटने की अनुमति

By Staff
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Abu Salem
नई दिल्ली, 26 नवंबर: अंडरवर्ल्ड माफिया अबू सलेम को एक व्यवसायी से जबरन वसूली के मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया।
राजधानी स्थित तीस हजारी अदालत में मुख्य सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सलेम की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने मुंबई लौटने की इजाजत मांगी थी।

अदालत ने उसे 12 दिसंबर को फिर हाजिर होने का आदेश दिया। सलेम की मांग पर उसे आरोप पत्र की एक प्रतिलिपि भी दी गई। दरअसल, सलेम पर आरोप है कि उसने छह वर्ष पहले दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में एलाइड कम्यूनिकेशन्स के मालिक रजत नागरथ से 10 लाख रुपये की उगाही करने कोशिश की थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2005 में सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था और फिलहाल वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।

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