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प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना अधिकार के अधीन : हबीबुल्लाह

By Staff
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नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख वजाहत हबीबुल्लाह ने बुधवार को कहा कि देश के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार कानून के तहत आता है।

नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख वजाहत हबीबुल्लाह ने बुधवार को कहा कि देश के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार कानून के तहत आता है।

यहां ऑबजर्वर रिसर्च फाउंडेशन में 'सूचना अधिकार कानून के काम-काज के रास्ते की चुनौतियां' विषय पर एक वक्तव्य में हबीबुल्लाह ने कहा, "इस मुद्दे पर लंबित कुछ मामलों पर शीघ्र ही सूचना आयोग सुनवाई करेगा।"

हबीबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारों के साथ सांसद कोष के बारे में सूचनाओं के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की है।

उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार कानून के दायरे में राज्य व केंद्र सरकार से अनुदान या धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं आती हैं। इसमें वितरण कंपनियों से लेकर शेयर बाजार और अनुदान प्राप्त स्कूल शामिल हैं।

उन्होंने 1923 के गोपनीयता कानून को पूरी तरह से अनुपयोगी बताया और कहा कि आयोग ने इसे खत्म करने के लिए सरकार से सिफारिश की है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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