पुरोहित फिर एटीएस की हिरासत में, घर की तलाशी
नासिक/पुणे, 26 नवंबर (आईएएनएस)। नासिक की अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए मालेगांव विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को एक बार फिर तीन दिनों के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की हिरासत में भेज दिया।
अदालत में एटीएस ने कहा कि पुरोहित ने वर्ष 2005 में अपने एक मित्र को हथियार लाइसेंस दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था और फर्जी कागजात उपलब्ध करवाए थे।
इस बीच एटीएस की टीम ने पुणे के इरांडवाणे क्षेत्र में स्थित पुरोहित के घर की तलाशी ली, लेकिन इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया।
अदालत में अभियोजन पक्ष के वकील एस. एस. सांग्ले ने कहा कि पुरोहित ने अपने मित्र शिरीष दत्ये को सेना के कोटे से हथियार दिलाने के लिए 25 हजार रुपये में फर्जी प्रणाम पत्र जारी किया था जिसमें दत्ये को एक पूर्व सैन्य अधिकारी बताया गया था।
अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश वी.वी. जोशी से कहा कि एटीएस ने दत्ये की शिकायत पर 16 नवंबर को पुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने सैन्य अधिकारी की गतिविधियों पर संदेह व्यक्त करते हुए 14 दिनों के रिमांड की मांग की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।