मालेगांवः साध्वी ने एटीएस पर लगाए आरोप
विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) अदालत में न्यायाधीश वाय डी शिंदे के इस सवाल के जवाब में क्या उन्हें आरोपियों को जांच एजेंसी के खिलाफ शिकायत है, आरोपियों ने एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अदालत में कहा कि एटीएस अधिकारी उनसे गाली-गलौज वाली भाषा में बात करते हैं, उन्हें अश्लील सामग्री दिखाते हैं और रात में दो बजे नींद से उठाकर धमकियां देते हैं।
निलंबित लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने आरोप लगाया कि एटीएस अधिकारी उनके घर में आरडीएक्स रखकर उनके परिजनों को फंसाने की धमकी देते हैं।
अन्य आरोपियों ने भी शारीरिक एवं मानसिक यातना के आरोप लगाए। न्यायाधीश ने उनके बयान रिकॉर्ड कर लिए। बाद में विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन ने अदालत से कहा कि इन आरोपों पर अभियोजन पक्ष अपना जवाब जल्द ही अदालत में दाखिल करेगा।
इससे पूर्व एटीएस ने साध्वी, पुरोहित, श्यामलाल शाहू, अजय राईरकर, समीर कुलकर्णी, पूर्व सैन्यकर्मी रमेश उपाध्याय और शिवनारायण सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच मकोका अदालत में पेश किया।
सालियन ने साध्वी, राईरकर और पुरोहित की पुलिस हिरासत की मांग की पर अदालत ने उनका यह अनुरोध ठुकरा दिया और तीनों समेत सभी आरोपियों को तीन दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि एटीएस ने गुरुवार को बमकांड को लेकर मकोका लगाने का फैसला किया था। जिसके बाद आज सात आरोपियों को मकोका अदालत में पेश किया गया। अन्य आरोपी दूसरी एजेंसी की हिरासत में हैं।
गत
29
सितंबर
को
हुए
बमकांड
में
छह
लोग
मारे
गए
थे
और
कई
घायल
हुए
थे।
एटीएस
को
पहली
सफलता
23
अक्तूबर
को
मिली
जब
उन्होंने
साध्वी
और
साहू
तथा
सिंह
को
गिरफ्तार
किया।
अब
तक
इस
प्रकरण
में
कुल
ग्यारह
आरोपी
गिरफ्तार
किये
जा
चुके
हैं।