नायारण दत्त तिवारी को अदालत में पेश होने का निर्देश
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश के राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी को 16 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते द्वारा स्वयं को तिवारी का बेटा होने का दावा संबंधी याचिका पर दिया है।
न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने तिवारी को दोपहर तीन बजे अपने कक्ष में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अदालत ने तिवारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है और वे कानून से ऊपर नहीं है।
अदालत ने यह निर्देश 29 वर्षीय रोहित शेखर द्वारा दायर याचिका पर दिया। रोहित एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का पोता है। रोहित ने कहा कि उसका जन्म उसकी मां और तिवारी के बीच संबंधों का नतीजा है। उसकी मां भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है।
अदालत ने रोहित की याचिका अप्रैल माह में स्वीकार की थी और तिवारी से जवाब मांगा था। 85 वर्षीय तिवारी इस दावे को खारिज कर चुके हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।