नई दूरसंचार कंपनियां 3 साल तक हिस्सेदारी नहीं बेच सकेंगी (लीड-1)
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने मंगलवार को कहा कि नई टेलीकॉम कंपनियों के बीच अधिग्रहण और विलय की अनुमति तभी मिल सकेगी जब कंपनियां लाइसेंस हासिल करने के बाद तीन सालों तक सेवा प्रदान कर चुकी हों।
इसके अलावा विलय या अधिग्रहण के बाद बनी कंपनी का बाजार शेयर संबंधित टेलीकॉम क्षेत्र में 40 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।
यहां आर्थिक संपादकों के वार्षिक सम्मेलन में राजा ने कहा, "हमने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से तीन साल के लिए समय तय करने को कहा है।"
उन्होंने कहा कि विलय के बाद बनी कंपनी का अधिकार उन सभी स्पेक्ट्रम पर होगा जो पूर्व में कंपनियों के पास थे। साथ ही नई कंपनी को तीन माह के भीतर स्पेक्ट्रम रखने से संबंधी सभी शर्तो को पूरा करना पड़ेगा।
दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहरा ने कहा कि मंत्रालय सेवा के निमयों को आसान बनाने पर विचार कर रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।