मालेगांव धमाकों के आरोपियों पर मकोका

By Staff
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Malegaon blast (file photo)
मुंबई, 21 नवंबर: मालेगांव बम धमाकों के मामले में छानबीन करने के बाद मुंबई के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सभी 10 आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगा दिया है।

यह जानकारी देते हुए एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे ने बताया कि मकोका के अंतर्गत एटीएस आरोपियों के खिलाफ छह महीनों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। इस बीच कई अनसुलझी कडि़यों को सुलझाने के प्रयास किये जाएंगे।

मीडिया द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में करकरे ने एटीएस पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव होने से इंकार किया है। उन्‍होंने कहा कि एटीएस पूरी तरह स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष होकर जांच कर रही है।

करकरे ने बताया कि एटीएस को एक वीडियो हाथ लगी है जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दयानंद पांडे और कट्टरपंथी संगठन 'अभिनव भारत' के नेता समीर कुलकर्णी एक मंच पर साथ दिख रहे हैं। यह वीडियो 12 अप्रैल, 2008 का है जिसे भोपाल में कुलकर्णी द्वारा आयोजित एक समारोह में शूट किया गया था। इससे यह सिद्ध हो गया है कि तीनों सक दूसरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं।

प्रज्ञा मामले में शिवसेना उच्च न्यायालय पहुंची

साधवी प्रज्ञा द्वारा एटीएस पर प्रता‍ड़ना का आरोप लगाये जाने के बाद शिवसेना की एक महिला कार्यकर्ता ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर मामले की जांच की मांग की है।

दादर क्षेत्र से शिवसेना की महिला नेता शिल्पा देशमुख ने याचिका में मालेगांव विस्फोट मामले की जांच में एटीएस पर शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया और कार्रवाई की मांग की है।

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अदालत में अगले गुरुवार को होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि मामले में एक महिला (साध्वी) के खिलाफ एटीएस के पुरुष अधिकारी जांच कर रहे हैं। महिला अधिकारी से जांच और पूछताछ क्यों नहीं करवाई जा रही।

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