मकोका अदालत ने सुधाकर चतुर्वेदी को पुलिस हिरासत में भेजा (लीड-1)
मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। मालेगांव विस्फोट मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी को तीन दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
विशेष मकोका न्यायाधीश वाई. डी. शिंदे ने शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को इस मामले के नौ अन्य आरोपियों को 24 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश करने की अनुमति दे दी।
इससे पहले नासिक के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से मिली अनुमति के बाद एटीएस ने चतुर्वेदी को मुंबई लाया।
एटीएस ने गुरुवार को मालेगांव विस्फोट के सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज करवाया था। इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल है।
हिंदू संगठन अभिनव भारत के महासचिव चतुर्वेदी को मुंबई पुलिस ने चार नवंबर को अवैध रिवाल्वर, जिंदा कारतूस और भारतीय सेना के फर्जी पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया था।
चतुर्वेदी ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि हथियार और फर्जी पहचानपत्र मालेगांव विस्फोट के एक अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से हासिल की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।