कांग्रेस नेता हत्‍या पर तीन को उम्रकैद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके सारवरिया की अदालत में हुए इस फैसले में आरोपी सुशील पहलवान, सुरेश पहलवान और दिलीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।
कांग्रेस नेता एवं प्रापर्टी डीलर सुरेंद्र गुप्ता की वर्ष 2003 में साउथ एक्सटेंशन स्थित उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने सुरेश सुशील और दिलीप समेत चार लोगों को धर दबोचा था।
चौथे
आरोपी
लेखराज
के
खिलाफ
सबूतों
का
अभाव
होने
पर
अदालत
ने
उसे
बरी
कर
दिया
है।
मामले
की
सुनवाई
15
सितंबर
को
पूरी
हुई
थी
और
अदालत
ने
अपना
फैसला
सुरक्षित
रखा
था।
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