एचआईवी की रिपोर्टिग के लिए प्रेस परिषद के नए दिशानिर्देश
नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय प्रेस परिषद ने एचआईवी व एड्स की रिपोर्टिग के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत पीड़ित शब्द का इस्तेमाल वर्जित होगा, एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों की जीवन-स्थिति दिखाने के लिए खुफिया कैमरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस विषाणु रोग की खबरें प्रकाशित करते समय किसी बीमार या मरणासन्न व्यक्ति की तस्वीर तथा खोपड़ी व एक-दूसरे को काटती हुई दो हड्डियों की ग्राफिक्स इस्तेमाल में नहीं लाए जाएंगे।
इसके साथ ही पत्रकारों को एचआईवी ग्रस्त रोगियों की पहचान गुप्त रखनी होगी। परिषद ने स्पष्ट किया है कि चूंकि एचआईवी व एड्स दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, लिहाजा इन्हें एचआईवी/एड्स के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए।
परिषद ने एचआईवी व एड्स की रिपोर्टिग के लिए इसके पहले 1993 में दिशानिर्देश जारी किए थे।
परिषद ने ये नए दिशानिर्देश, नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपुल नामक संस्था की तरफ से तिरुवनंतपुरम की बाल अदालत में दायर की गई एक याचिका के बाद जारी किए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।