उड़ीसा उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश बदलने की याचिका खारिज की
भुवनेश्वर, 17 नवंबर (आईएएनएस)। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ईसाइयों की एक संस्था द्वारा दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के न्यायाधीश को बदलने की मांग की गई थी।
यह जानकारी याची संस्था के वकील प्रसन्न कुमार नंदा ने दी।
मुख्य न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान व न्यायाधीश बी.एन. महापात्रा की उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उत्कल क्रिश्चियन कौंसिल द्वारा 7 नवंबर को दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
उड़ीसा सरकार ने 23 अगस्त को कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या व उसके बाद भड़की हिंसा की जांच के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.सी. महापात्रा के नेतृत्व में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का 2 सितंबर को गठन किया था।
कौंसिल की सचिव ज्योत्सना रानी पात्रो की तरफ से उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में महापात्रा की नियुक्ति को गैरकानूनी बताया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।