उपहार अग्निकांड मामले में फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 11 साल पुराने उपहार अग्निकांड मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। इस कांड में 59 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविंदर भट्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुख्य आरोपी अंसल बंधुओं की अंतिम जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
दक्षिणी दिल्ली के उपहार सिनेमा में 13 जुलाई 1997 को आग लगी थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी सिनेमा घर के मालिक अंसल बंधु हैं।
पिछले साल निचली अदालत ने अंसल बधुओं को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। मामले के सात अन्य आरोपियों जिसमें सिनेमा हॉल के मैनेजर अजित चौधरी और निर्मल चोपड़ा शामिल हैं, को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके बाद उपहार हादसा पीड़ित संघ और अंसल बंधुओं ने ऊपरी अदालत में फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दाखिल की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।