मानव तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत : बालकृष्णन
नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। देश के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन ने मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
विज्ञान भवन में 'मानव तस्करी से जुड़े अपराध और न्याय' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सख्त कानून के अभाव में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच सही दिशा में नहीं पहुंच पाती है। संबंधित जांच अधिकारियों को इसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा, "मानव तस्करी के जरिए अधिकांशत: युवतियों व महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और उनका शारीरिक शोषण किया जाता है।"
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से जुड़े अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव तस्करी की समस्या के निदान के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने की जरूरत है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।