धोनी के लिए झारखंड ने नियम ढीले किए
रांची, 13 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्रतिबंधित बोर वाले हथियार का लाइसेंस देने के मामले में नियमों में ढील देने का फैसला किया है।
दरअसल, धोनी ने लगभग दो महीने पहले प्रतिबंधित बोर वाले रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया है।
उलटे छोटानागपुर क्षेत्र की आयुक्त शीला किस्कु रापाज के बयान ने सबको चकित कर दिया था। आयुक्त ने कहा था कि पहले धोनी को सतर्कता विभाग, स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के पुलिस अधीक्षकों का अनापत्ति-प्रमाणपत्र लाने दीजिए, फिर इस पर विचार किया जाएगा।
आयुक्त के मुताबिक आतंकवादी और चरमपंथी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लिहाजा पहचान बहुत जरूरी है। धोनी के परिवार ने आयुक्त के इस बयान पर विरोध जताया था। उसका कहना था कि धोनी कोई मामूली शख्स नहीं कि उन्हें पहचान जाहिर करने की जरूरत पड़े।
अब राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी इस मामले को लेकर थोड़े ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं।
रांची के उपायुक्त अरुण एक्का ने इस संबंध में कहा, "धोनी जैसे व्यक्ति को पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं। उन्हें किसी द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र भी दिए जाने की जरूरत नहीं।"
जानकारी के अनुसार धोनी का आवेदन राज्य गृह मंत्रालय के ऊंचे अधिकारियों तक पहुंच गया है और जल्द ही उनके नाम से लाइसेंस जारी हो जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।