स्कारलेट कीलिंग का प्रेमी यौन शोषण के आरोप से बरी
पणजी, 11 नवंबर (आईएएनएस)। गोवा की बाल अदालत ने मृत ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट कीलिंग के प्रेमी जुलिओ लोबो को यौन शोषण के सभी आरोप से बरी कर दिया है। लेकिन अदालत ने गोवा बाल अधिनियम का उल्लंघन कर किसी नाबालिक लड़की के साथ रहने के आरोप में उसे दोषी ठहराया है।
ज्ञात हो कि स्कारलेट की मां फिओना मैकीओना अपनी 15 वर्षीय बेटी को 27 वर्षीय जुलिओ लोबो के संरक्षण में छोड़ कर इस वर्ष के प्रारंभ में अपने मित्रों व परिजनों के साथ कर्नाटक में गोकर्णा चली गई थी।
स्कारलेट की निजी डायरी के अनुसार लोबो के साथ उसके अंतरंग रिश्ते थे। अपनी मां की अनुपस्थिति में वह लोबो के सिओलिम स्थित आवास पर साथ रहती थी।
ब्रिटिश किशोरी का छत-विछत शव 18 फरवरी को गोवा समुद्र तट के अंजुमन बीच पर पाया गया था।
सोमवार को गोवा बाल अदालत के अध्यक्ष डेसमोंड डी कोस्टा ने लोबो को यौन शोषण के सभी आरोपों से बरी कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।