मेट्रो को नुकसान पहुंचाने पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली मेट्रो रेल प्रशासन ने जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी अब स्टेशन मैनेजरों को भी दे दी है। स्टेशन मैनेजर अब स्टेशन परिसर में ट्रेन में फर्श पर बैठने, गंदगी फैलाने, उपद्रव करने, निर्धारित किराए से कम के टोकन पर यात्रा करने और मेट्रो कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।
मेट्रो रेल के उड़न दस्ते ने जुलाई से अब तक 16 हजार मामले पकड़े हैं। मेट्रो के अधिकारी अब तक नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियमों की जानकारी देते थे या फिर उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस को सौंप देते थे।
नए नियम के तहत शराब पीकर यात्रा करने, उपद्रव फैलाने, थूकने, ट्रेन के फर्श पर बैठने या झगड़ा फसाद करने पर 200 रुपये का जुर्माना और टिकट या पास जब्त कर यात्री को ट्रेन से उतार दिया जाएगा। निर्धारित टोकन से अधिक दूर तक यात्रा करने पर टिकट की अतिरिक्त राशि वसूलने के साथ पचास रुपये का जुर्माना ठोका जा सकता है।
मेट्रो के कर्मचारियों के कामों में बाधा डालने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।