मध्यप्रदेश में उम्मीदवार मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे प्रचार कार्यालय
भोपाल, 4 नवम्बर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार अपनी मर्जी से किसी भी स्थान पर अस्थाई प्रचार कार्यालय स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं कार्यालयों में राजनैतिक दल का एक झंडा और एक बैनर ही लगाया जा सकेगा।
चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान स्थानीय स्तर पर प्रचार के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवार तथा निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी स्थान पर अस्थाई कार्यालय खोलकर उनका संचालन शुरू कर देते हैं, जो उचित नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देष जारी किया है, जिसके मुताबिक निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण करके कार्यालय नहीं खोला जा सकता। इसके अलावा किसी धार्मिक स्थल या उसके परिसर में प्रचार दफ्तर नहीं खोला जाएगा। शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के करीब भी कार्यालय स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में भी कार्यालय स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
चुनाव आयोग ने अस्थाई कार्यालय में राजनैतिक दल के चिन्ह या छाया चित्र वाला एक झंडा और एक बैनर लगाने की अनुमति दी है। बैनर का आकार भी चार गुणा आठ फुट से अधिक नहीं होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।