सर्वोच्च न्यायालय मनसे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार
नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में उत्तरप्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ हमले को रोकने के लिए दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय सहमत हो गया है।
हालांकि, न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल और न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की खंडपीठ ने मुंबई के व्यापारी सलेक चंद जैन की याचिका को पहले स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने कहा कि यह केंद्र सरकार का काम है कि वह धारा 355 के तहत किसी भी राज्य को उपयुक्त दिशानिर्देश दे।
खंडपीठ ने कहा, "क्या यह इस अदालत के आदेश से किया जा सकता है? यह एक राजनीतिक मुद्दा है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इसका समाधान निकाला जा सकता है।"
यद्यपि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय मामले को गंभीर बताते हुए सुनवाई के लिए सहमत हो गया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता जैन के वकील सुग्रीव दुबे को एक संशोधित याचिका दाखिल करने को कहा ताकि याचिका 10 नवंबर को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जा सके।
खंडपीठ के समक्ष मुद्दे को लाने वाले दुबे ने कहा कि हाल में राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए हमले के कारण पूरे देश में प्रतिक्रियाएं हुई हैं और यह देश की एकता के लिए खतरनाक है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।