मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग ने मांगा स्टार प्रचारकों का ब्यौरा
भोपाल, 4 नवम्बर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में सभी राजनैतिक दल स्टार प्रचारकों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, इस संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसी बात को ध्यान में रखकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से स्टार प्रचारकों का ब्यौरा मांगा है। सात नवंबर तक ब्यौरा मिलने के बाद ही स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा।
अभी सभी राजनैतिक दल उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने में जुटे हैं और सभी नाम सात नवंबर तक तय हो जाएंगे क्योंकि यह नामांकन भरने का अंतिम दिन है। इसके बाद ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनैतिक दलों को चिठ्ठी लिखकर स्टार प्रचारकों की सूची मांगी है। जहां तक संख्या का सवाल है तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के लिए अधिकतम स्टार प्रचारकों की संख्या 40 रहेगी और पंजीकृत दल 20 स्टार प्रचारकों का ही उपयोग कर सकेंगे।
इतना ही नहीं इन स्टार प्रचारकों की गाडियों के पास भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे। राजनैतिक दलों को याद दिलाया गया है कि स्टार प्रचारकों के नामों की सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर भेजने का प्रावधान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।