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मध्यप्रदेश में मोटरसाइकिलों की बिक्री पर रोक

By Staff
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भोपाल, 3 नवम्बर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के आधार पर मोटरसाइकिलों की बिक्री पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश एक जनहित याचिका में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 123 का पालन न किए जाने का आरोप लगाए जाने पर परिवहन विभाग को दिया था।

जबलपुर उच्च न्यायालय में ज्ञान प्रकाश ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मध्यप्रदेश में ऐसी मोटरसाईकिलों की बिक्री जारी है और परिवहन विभाग उनका पंजीयन भी कर रहा है जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 123 का पालन नहीं कर रहे है। इसके मुताबिक मोटरसाइकिल चालक के साथ बैठने वाली सवारी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए मगर बाजार में आ रहे वाहनों में इसकी अनदेखी की जा रही है।

जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ए़ क़े पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने परिवहन विभाग को नियमों की अनदेखी करने वाली मोटरसाइकिलों का पंजीयन बन्द करने के निर्देश दिए थे। इसी आधार पर परिवहन आयुक्त एन. क़े त्रिपाठी ने एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में मोटरसाइकिलों के पंजीयन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

परिवहन आयुक्त त्रिपाठी ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि उन्होंने परिवहन अधिकारियों के साथ समस्त विक्रेताओं को भी साफ तौर पर मोटरसाइकिलों का पंजीयन व बिक्री न करने के निर्देश जारी किए है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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