शराब पर शुल्क के मामले में डब्ल्यूटीओ का फैसला भारत के खिलाफ : अमेरिका
वाशिंगटन, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) की अपीलेट बाडी ने शराब, स्प्रिट और अन्य कृषि संबंधी व दूसरे उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए अतिरिक्त करों के खिलाफ अमेरिका के पक्ष में फैसला दिया है। यह दावा एक अमेरिकी प्रतिनिधि की तरफ किया गया है।
वाशिंगटन, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) की अपीलेट बाडी ने शराब, स्प्रिट और अन्य कृषि संबंधी व दूसरे उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए अतिरिक्त करों के खिलाफ अमेरिका के पक्ष में फैसला दिया है। यह दावा एक अमेरिकी प्रतिनिधि की तरफ किया गया है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि(यूएसटीआर) सुसान सी. स्क्वोब ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की कि अपीलेट बाडी ने एक पैनल के निष्कर्षो को उलट कर लिया है।
पैनल ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि किसी आंतरिक कर के मुकाबले लगाया गया कोई आयात शुल्क ठीक वही काम करता है जो आंतरिक कर करता है, और यह भी जरूरी नहीं कि वह आंतरिक कर के बराबर ही हो।
ज्ञात हो कि भारत अमेरिका से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर अपने मूल सीमा शुल्क के अलावा अतिरिक्त कर थोपता है। परिणामस्वरूप शराब, बीयर व स्प्रिट जैसे मादक पदार्थों पर कुल आयात शुल्क बढ़ कर 550 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।
इस मामले में भारत का तर्क है कि ये शुल्क इसलिए मान्य हैं, क्योंकि वैट जैसे कुछ खास आंतरिक कर उसमें शामिल हैं।
अपीलेट बॉडी ने पैनल के निष्कर्षो के विपरीत अमेरिका के साथ अपनी सहमति जताई है और कहा है कि आंतरिक करों के लिहाज से लगाए गए किसी भी आयात शुल्क की मात्रा घरेलू उत्पादों पर लगे कर से अधिक नहीं हो सकती।
स्क्वोब के अनुसार विश्व व्यापार संगठन से जुड़े सभी सदस्य देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है।
स्क्वोब ने बताया कि अपीलेट बाडी ने पैनल के दोषपूर्ण निष्कर्षो को उलट दिया है और डब्ल्यूटीओ के मौलिक कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि सदस्य देश आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगा सकते जो उनके घोषित दर सूची से ज्यादा हो।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।