शेख हसीना को नहीं मिली जमानत
ढाका, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जमानत याचिका खारिज कर दी। हसीना फिलहाल विदेश में चिकित्सा लाभ के लिए पेरोल पर हैं।
प्रधान न्यायाधीश एम.एम. राहुल अमीन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय अपीलीय खंडपीठ ने एक व्यवसायी द्वारा दायर किए गए मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
न्यायालय का यह आदेश ऐसे वक्त आया है जब देश में प्रमुख राजनीतिक दल दिसंबर में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दो प्रमुख पार्टियों की प्रमुख नेता अवामी लीग की शेख हसीना और नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया को इस चुनाव से बाहर रखा जा सकता है। इन दोनों पर फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं।
दोनों पार्टियों ने अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके प्रमुख नेताओं को चुनाव में भाग लेने से रोका गया तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
वर्ष 2007 में फखरुद्दीन अहमद के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार के पांच मामले दर्ज किए गए थे। इसी तरह खालिदा जिया पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।