न्यायाधीश रिश्वत मामला: सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा सीबीआई अधिकारी तलब
चंडीगढ़, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। अगस्त महीने में चर्चा में अाए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिश्वत मामले की जांच कर रही सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया।
समिति ने उप महानिरीक्षक (डीआईजी)स्तर के सीबीआई अधिकारी से यहां सरकारी अतिथि गृह में पूछताछ की।
समिति ने गुरुवार को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश निर्मल यादव से चार घंटे तक पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे। न्यायमूर्ति यादव इस मामले में अपना नाम आने के बाद 22 अगस्त को छुट्टी पर चली गई थीं।
ज्ञात हो कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की नवनियुक्त न्यायाधीश निर्मलजीत कौर के सेक्टर 11 स्थित आवास पर 13 अगस्त को डेढ़ करोड़ रुपयों से भरा थैला पहुंचने पर न्यायिक महकमे में खलबली मच गई थी। न्यायमूर्ति कौर ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी।
बाद में पुलिस ने मामले के संबध में हरियाणा के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल, प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता व दिल्ली के होटल व्यवसायी रविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था।
बंसल व गुप्ता ने गिरफ्तारी के बाद बताया था कि पैसा अदालत के एक अन्य न्यायाधीश निर्मल यादव के लिए भेजा गया था, जो गलत पते पर पहुंच गया था। उन्होंने दावा किया था कि डेढ़ करोड़ रुपयों का एक दूसरा थैला न्यायमूर्ति यादव के सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास पर पिछले महीने पहुंचाया गया था।
मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने एक समिति गठित की। इस समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. गोखले, जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन व दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर शामिल हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।