रायबरेली रेल प्रोजक्ट की याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर को
लखनऊ, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को रायबरेली में रेल कोच फैक्टरी के जमीन आवंटन के मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई का फैसला लिया है।
उत्तर रेलवे ने उत्तरप्रदेश सरकार के लालगंज में प्रस्तावित कोच फैक्टरी के लिए आवंटित 400 एकड़ जमीन को वापस लेने के निर्णय के दो दिन बाद रायबरेली के ऐहार गांव के किसानों दिनेश चन्द्र मिश्र और अवनींद्र पांडे की जनहित याचिका के साथ एक याचिका दायर की थी।
बहरहाल मायावती की सरकार ने इस निर्णय के नकारात्मक राजनीतिक प्रभाव का अनुमान लगाकर 18 अक्टूबर को उत्तर रेलवे को जमीन वापस कर दी।
मायावती भारत की तीसरी रेल कोच फैक्टरी के लिए जमीन आवंटन को निरस्त करने के मामले में पीछे हट गई हैं लेकिन केंद्र सरकार इस भूमि विवाद पर जारी संघर्ष को जल्दी समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।
उत्तर रेलवे की याचिका को खारिज करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के वकील ने बुधवार को और समय की मांग की है।
याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आरिफ खान ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकारी वकील ने न्यायालय से आग्रह किया कि भूमि रेलवे को पहले ही वापस की जा चुकी है और केस को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
बहरहाल मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रदीपकांत और न्यायमूर्ति शबीउल-हसनैन की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर तय की है।
गौरतलब है कि इसके पहले राज्य सरकार के जमीन वापस लेने के निर्णय के खिलाफ उत्तर रेलवे की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।