गोधरा कांड के आरोपियों को आतंक के आरोपों से मुक्त करने का आदेश
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को गोधरा कांड के आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद के मुकदमों को खत्म करने का आदेश दिया।
17 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी आग के मामले में 131 लोगों के खिलाफ आतंक के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी।
प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश दलवीर भंडारी और न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन की खंडपीठ ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और आगजनी का मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
खंडपीठ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित पैनल ने भी आतंक के आरोपों को खत्म करने का सुझाव दिया था।
खंडपीठ ने आतंकवाद निरोधक कानून पोटा की समीक्षा के लिए गठित पैनल के सुझावों को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया।
खंडपीठ ने कहा कि पैनल के सुझावों से असहमति रखने वाले गोधरा कांड के पीड़ितों के परिवार वाले या राज्य सरकार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।